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Bureau Report
फाइटर जी कहिन
कानपुर देहात। बिकरू कांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए हीरू दुबे उर्फ धर्मेंद्र को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम माती जिला जेल से रिहा कर दिया गया। वह करीब छह साल से जेल में बंद था।
बिकरू कांड के बाद गैंगस्टर एक्ट में 23 आरोपितों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। इनमें हीरू दुबे भी शामिल था। अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पांच दोषियों की जमानत मंजूर की थी। इसके बाद माती में जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने पर रिहाई का रास्ता साफ हुआ।









